प्राविधिक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर आदेश हुआ जारी

  • राजकीय/अनुदानित पालिटेक्निक संस्थान प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थान की बेवसाइट पर करें प्रदर्शित
  • छात्र/छात्रा शुल्क सम्बन्धी शिकायत विभागीय यूराइज-पोर्टल/वेबसाइट https://urise.up.gov.in पर कर सकते हैं दर्ज

लखनऊ, शनिवार 20नवम्बर 2021 (सूवि) कार्तिक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी हेमंत ऋतु २०७८ आनन्द नाम संवत्सर।  प्रदेश के समस्त राजकीय/अनुदानित पालीटेक्निक संस्थान सम्बन्धित संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश शासन की प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना पाठ्यक्रमानुसार संस्थान की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करें।

यह निर्देश प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने आज यहॉ दिये। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र/छात्रा को फीस सम्बन्धी कोई भी समस्या हो तो अपनी शिकायत सम्बन्धित संस्थान की वेबसाइट पर दर्ज करा सकते हैं। सम्बन्धित संस्थान छात्र/छात्राओं द्वारा दर्ज समस्या का त्वरित निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। कतिपय संस्थानों द्वारा प्रवेश एवं फीस सम्बन्धी सूचना संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित न किये जाने के कारण ही यह आदेश जारी किया गया है। इससे प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा दी गयी पारदर्शी व्यवस्था से छात्र/छात्राओं को पूर्ण लाभ प्राप्त होगा।

इस सम्बन्ध में निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार किसी छात्र/छात्रा को शुल्क सम्बन्धी कोई शिकायत हो तो विभागीय यूराइज-पोर्टल/वेबसाइट https://urise.up.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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